अवधेश राय हत्याकांड में 32 साल के इंतजार के बाद माफिया मुख्तार अंसारी को उम्रकैद

 अवधेश राय हत्याकांड में 32 साल के इंतजार के बाद माफिया मुख्तार अंसारी को उम्रकैद


जिस दुर्दांत अपराधी को 32 साल पहले फांसी होनी थी वह तुष्टिकरण नीति से बनता रहा विधायक और सांसद


पूर्वांचल में बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में 32 साल के इंतजार के बाद सोमवार को वो घड़ी आ गई, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। सोमवार को वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी दोषी करार देने के बाद सजा का ऐलान कर दिया।


3 अगस्‍त 1991 को वाराणसी के लहुरावीर इलाके में रहने वाले कांग्रेस नेता अवधेश राय की बीच बाजार गोली मारकर हत्‍या कर दी गई थी। अवधेश राय के भाई अजय राय ने मुख्‍तार अंसारी और पांच अन्‍य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें से दो नामजद आरोपी कमलेश सिंह और पूर्व विधायक अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है।


कोर्ट द्वारा मुख्‍तार अंसारी को सजा देने के बाद अवधेश राय ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्‍होंने कहा, 'यह हमारे कई वर्षों के इंतजार का अंत है, मैंने मेरे माता-पिता, अवधेश की बेटी और पूरे परिवार ने सब्र रखा था और हम मुख्तार अंसारी के आगे नहीं झुके। सरकारें आयीं, गईं और मुख्तार ने खुद को मजबूत किया। लेकिन हमने हार नहीं मानी। आज अदालत ने मुख्तार को मेरे भाई की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है।'


मऊ सदर सीट से पांच बार विधायक रह चुके अंसारी ने 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, उसकी सीट पर उसके बेटे अब्बास अंसारी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी।


मुख्तार को उम्रकैद की सजा के साथ ही एक लाख का जुर्माना भरने को भी कहा गया है. अगर वह जुर्माना नहीं भरता है तो 6 महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है. इसके अलावा 20 हजार रुपये का एक और जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे न चुकाने पर सजा में 3 महीने और जोड़ दिए जाएंगे. मुख्तार अंसारी को धारा 148, 149 और 302 के तहत दोषी पाया गया.


मुख्तार अंसारी को पूर्वांचल का खौफ माना जाता था. लेकिन बाहुबल हमेशा काम नहीं आता और इंसान की करनी आखिर उसके सामने आती ही है. आज जब अदालत ने मुख्तार के लिए उम्रकैद की सजा का ऐलान किया तो बहुत से लोगों के दिलों को सुकून मिला होगा. हालांकि, अगर मुख्तार को फांसी की सजा दी जाती तो उन्हें और बेहतर महसूस होता.

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