"INDI GANG" को सुप्रीम लताड़ ,आपलोगों को शर्म नहीं आती ! हमेशा EVM पर सवाल उठाते हो
हमेशा EVM पर सवाल उठाते हो, जब जीत जाते हो तो चुप हो जाते हो-SC
EVM को सुप्रीम कोर्ट ने दी क्लीन चिट !
नहीं लौटेगा बैलेट पेपर, मतदान EVM मशीन से ही होगा।
EVM-VVPAT का 100 फीसदी मिलान नहीं किया जाएगा।
45 दिनों तक VVPAT की पर्ची सुरक्षित रहेगी।
ये पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेगी।
ADR (एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, याचिका खारिज।
आपको बता दे विपक्षी दलों ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हुए वीवीपैट के 100 प्रतिशत मिलान की मांग की थी, जिसके चलते आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की विश्वसनीयता को चुनौती देने वाली इन याचिकाओं को खारिज करते हुए दो आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने कहा है कि हम दो निर्देश दे रहे हैं। पहला की सिंबल लोडिंग यूनिट पूरी तरह से सील हो, और दूसरा ये कि वीवीपैट पूरी तरह से चेक किए जाएं।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने की और चुनाव आयोग को इस मामले में राहत देते हुए सभी मांगों को खारिज करक दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट तौर पर कहा है कि मतदान ईवीएम मशीन से ही होगा और ईवीएम-वीवीपैट का 100 फीसदी मिलान नहीं किया जाएगा।
45 दिनों तक वीवीपैट की पर्ची सुरक्षित रहेंगी, ये पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेंगी।
कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि उम्मीदवारों के पास नतीजों की घोषणा के बाद टेक्निकल टीम द्वारा ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का विकल्प होगा, जिसे चुनाव की घोषणा के सात दिनों के भीतर किया जा सकेगा।