आम आदमी को मोदी सरकार की बड़ी शौगात..ये GST दरे हुई खत्म!
जीएसटी रिजीम में अब तक का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है.
22 सितंबर से 12 और 28 फीसदी के जीएसटी स्लैब खत्म हो जाएंगे.
लग्जरी आइटम पर अब 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.
जीएसटी कट के बाद एयर कंडीशनर, टीवी, मॉनिटर और डिशवॉशर सस्ते हो गए हैं. एयर कंडीशनर और डिशवॉशर पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. यानी की 10 प्रतिशत की बड़ी कटौती.
अगर खाने पीने की सामानों की बात करें तो अब पराठा और पनीर जैसे डेली इस्तेमाल के आइटम GST फ्री हो गए हैं, यानी कि इन सामानों पर अब कोई GST नहीं लगेगा.
सरकार ने फेस पाउडर, शेविंग क्रीम, लोशन, टूथ ब्रश, हेयर ऑयल जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है.
सभी दवाओं/औषधियों पर 5% की रियायती जीएसटी दर निर्धारित की गई है. इसके अलावा कुछ दवाओं पर GST रेट शून्य रखा गया है. इसके अलावा 5% की GST दर चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा और पशु चिकित्सा में उपयोग किए जाने वाले सभी चिकित्सा उपकरणों, यंत्रों, उपकरणों पर लागू होगी. कुछ उपकरणों पर विशेष छूट दी गई.
साइकिल और उसके पुर्जों पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है.
नए जीएसटी सुधारों के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ा तोहफा दिया गया है. इसमें पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी से छूट मिलेगी. हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर GST पूरी तरह से खत्म कर दी गई है.
एम्बुलेंस के रूप में स्वीकृत मोटर वाहन और फैक्ट्री से निकासी के समय एम्बुलेंस के लिए आवश्यक सभी आवश्यक फिटिंग, फर्नीचर और सहायक उपकरणों से लैस वाहनों पर 18% की जीएसटी दर लागू होगी. इसे 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है.
हेल्थ क्लब, सैलून, नाई, फिटनेस सेंटर, योग जैसे ब्यूटी और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाओं पर बिना आईटीसी के 5% की दर से जीएसटी लगेगा.