LoveJihad:तारा शाहदेव मामले में CBI की स्पेशल कोर्ट ने ठहराया दोषी;जिहादियी पहुंचे सलाखो के पीछे

 LoveJihad:तारा शाहदेव मामले में CBI की स्पेशल कोर्ट ने ठहराया दोषी;जिहादियी पहुंचे सलाखो के पीछे


पूर्व नेशनल लेवल राइफल शूटर रही हैं तारा शाहदेव


रकीबुल हसन बना रंजीत की शादी फिर शुरु हुआ धर्मांतरण और अत्याचार



झारखंड:नेशनल लेवल की शूटर रही तारा शाहदेव लव जिहाद का शिकार 2014 में हुई थीं। एक जिहादी रकीबुल ने पहचान छुपा शादी की थी। 

सीबीआई तक मामला पहुंचा जिसमें रकीबुल हसन और उसके मां बाप को दोषी ठहराया गया है।


अप्रैल 2014 में तारा और रंजीत कोहली ने शादी की। इसके अगले दिन तारा शाहदेव जो नेशनल लेवल की शूटर थीं को पता चला कि वो धोखे का शिकार हो गई हैं ।

 खुलासा हुआ कि उनसे झूठ बोलकर शादी की गई है और उनका पति दरअसल, रंजीत नहीं बल्कि रकीबुल हसन है। 

यानि वो हिंदू नहीं मुसलमान है। इसके बाद प्रताड़ना का दौर शुरू हो गया। दबाव धर्मांतरण का। कहा गया कि धर्म बदल कर निकाह करें। 


इसके बाद तारा के ऊपर अत्याचार होने लगा। पति हसन मारपीट करने लगा। हर वो हथकंडे अपनाने लगा जिससे आजिज आकर वो इस्लाम कबूल कर ले। 

सास और पति ने सिंदूर लगाने पर हाथ तोड़ने तक की धमकी दी, तारा को खाने पीने नहीं दिया जाता था।

 शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाने लगा। लगातार बढ़ती ज्यादतियों के बीच तारा ने घरेलू नौकर के फोन से अपने भाई को फोन कर पुलिस संग आने को कहा। 

तब जाकर 17 अगस्त 2014 को उसे इस दमघोंटू रिश्ते से छुड़ा कर पुलिस लाई।


झारखंड पुलिस ने धारा 34/498 ए के तहत मामला दर्ज किया। तारा के ससुर और पति सरकारी महकमें की ऊंची पोस्ट पर थे।

 ससुर मुश्ताक अहमद झारखंड हाइकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (निगरानी) थे। ऐसे में जांच प्रभावित होने की पूरी आशंका थी। 

उन्होंने फिर एक लड़ाई लड़ी और मई 2015 को झारखंड हाईकोर्ट ने केस सीबीआई को ट्रांसफर करवाई।

 इसके बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ 12 मई 2017 को आईपीसी की धारा 120 बी, 496, 376, 323, 298, 354ए, 506 और 498 ए के तहत चार्जशीट दाखिल की गई।


फिलहाल तीनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। शाहदेव ने जून 2018 में पारिवारिक अदालत के जरिए हसन से तलाक ले लिया था।

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