प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने नौकर बनने की सोच को कैसे मालिक मे बदल दिया
पीएम मोदी ने 8 अप्रैल, 2015 को इसकी शुरुआत की थी
अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप पीएम मुद्रा लोन योजना के माध्यम से 50000.00 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं।
सरकार द्वारा अभी इस योजना के माध्यम से सभी जरूरतमंद नागरिकों को बैंकों की कुछ आसान सी शर्तों के साथ लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है.
यह योजना विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार या सेवा क्षेत्र में गैर-कृषि क्षेत्र में लगे आय सृजित करने वाले सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक के सूक्ष्म ऋण/ऋण की सुविधा प्रदान करती है.
हर आदमी या तो बेहतर नौकरी चाहता है या फिर एक अच्छा बिजनेस करना चाहता है.
बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत होती है और कई बार लोग पैसे का प्रबंध नहीं कर पाते हैं और उनकी आर्थिक कठिनाइयों का अंत नहीं होता है. ऐसे में सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई PMMY) आरंभ की है.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है.
इन सूक्ष्म और लघु इकाइयों में ग्रामीण और शहरी में छोटी विनिर्माण इकाइयों, सेवा क्षेत्र की इकाइयों, दुकानदारों, फलों / सब्जी विक्रेताओं, ट्रक ऑपरेटरों, खाद्य सेवा इकाइयों, मरम्मत की दुकानों, मशीन ऑपरेटरों, छोटे उद्योगों, कारीगर, खाद्य प्रोसेसर और अन्य के रूप में चलने वाली लाखों स्वामित्व / साझेदारी फर्म शामिल हैं.
गौरतलब है कि मुद्रा योजना के तहत ऋण केवल बैंकों और ऋण देने वाली संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जिसमें शामिल हैं :
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
निजी क्षेत्र के बैंक
राज्य संचालित सहकारी बैंक
क्षेत्रीय क्षेत्र के ग्रामीण बैंक
सूक्ष्म वित्त की पेशकश करने वाले संस्थान
बैंकों के अलावा अन्य वित्तीय कंपनियां
ब्याज दर
ब्याज दरें बैंक के नीतिगत निर्णय के अनुसार ली जाती हैं. हालांकि, सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि चार्ज की गई ब्याज दर अंतिम उधारकर्ताओं के लिए उचित होगी.
फ़ायदे
योजना के तहत लाभ को तीन श्रेणियों के तहत 'शिशु', 'किशोर' और 'तरुण' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो लाभार्थी सूक्ष्म इकाई/उद्यमी की वृद्धि/विकास और वित्त पोषण की जरूरतों के चरण को दर्शाता है.
शिशु: 50,000/- रुपये तक के ऋण को कवर करना
किशोर: 50,001 रुपये से 5,00,000 रुपये तक के ऋण को कवर करना
तरुण: 5,00,001 से रु. 10,00,000/- रुपये के ऋण को कवर करना.