आतंकी अतीक के बाद अब माफिया मुख्‍तार अंसारी व भाई अफजाल को भी सजा

आतंकी अतीक के बाद अब माफिया मुख्‍तार अंसारी व भाई अफजाल को भी सजा


कृष्‍णानंद राय की पत्‍नी अलका राय ने कहा कि गुडें और माफिया का शासन खत्‍म


गाजीपुर: गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने गैंगेस्टर एक्ट में बाहुबली मुख्‍तार अंसारी को दस साल जेल की सजा तो वही साथ मुख्‍तार के भाई और सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल जेल की सजा मिली है।

अफजाल अंसारी को कोर्ट ने चार साल जेल की सजा सुनाई है। अब उसकी लोकसभा सदस्‍यता जाना तय है। अफजाल पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले मुख्‍तार अंसारी को 10 साल जेल और पांच लाख जुर्माने की सजा सुनाई जा चुकी है।दोनों भाईयों के खिलाफ मुहम्मदाबाद थाने में 2007 में क्राइम नंबर 1051 और 1052 दर्ज हुआ था।

भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दर्ज केस के आधार पर अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था। वहीं, मुख्तार अंसारी के खिलाफ भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और नंदकिशोर गुप्ता रुंगटा की हत्या के मामले में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है।

भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय का बयान सामने आया है। उन्‍होंने कहा कि मैं न्यायपालिका में विश्वास करती हूं। गुंडों, माफियाओं का शासन (राज) खत्म हो गया है। ये या तो जेल में रहेंगे, नहीं तो ऊपर चले जाएंगे।

कृष्णानंद राय की 2005 में हुई हत्या के मामले में 2019 में कोर्ट ने दोनों भाइयों को बरी कर दिया था। जबकि नंदकिशोर रूंगटा की हुई हत्या के मामले में 2001 में मुख्तार अंसारी बरी हो गया था।दोनों भाई गवाहों के अपने बयान से मुकर जाने के चलते बरी हुए थे।


बता दें कि किसी संसद सदस्य को दो साल या दो साल से उपर की सजा होती है तो उसकी सांसदी जान तय है. इस समय अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद हैं और वह बसपा के टिकट पर जीते थे. बता दें कि साल 2005 में 29 नवंबर को बीजेपी के मोहम्मदाबाद से तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय सहित सात लोगों को गोलियों से छलनी किया गया था. इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल को आरोपी बनया गया था.

वहीं मुख्तार अंसारी की सजा पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि अतीक-मुख्तार समानांतर सरकार चलाते थे. पहले कोर्ट सुनवाई करने से पीछे हट जाती थी, आज माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम हो रहा है.

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